21 किलो पोलिथीन जब्त 62 हजार जुर्माना ठोंका

जिला प्रशासन ने चलाया एंटी प्लास्टिक अभियान, सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर कार्रवाई

सुभाष शर्मा- नाहन
जिला प्रशासन ने सिरमौर जिले में एंटी प्लास्टिक अभियान आरंभ किया है। पर्यावरण संरक्षण और जिले को प्लास्टिक मुक्त बनाने के मद्देनजर यह अभियान आरंभ किया गया है। यह जानकारी उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 2009 से हिमाचल प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा रखा है और राज्य सरकार ने प्लास्टिक और थर्मोकोल कटलरी के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा रखा है जो पर्यावरण के लिए खतरा पैदा करने वाला प्रमुख स्त्रोत है। उन्होंने इस बात पर बल देते हुए कहा कि पर्यावरण को गैर-जैव-निम्नीकरणीय कचरे से बचाना महत्त्वपूर्ण है इसलिए उन्होंने जिला सिरमौर के लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि उज्जवल भविष्य के लिए पर्यावरण की रक्षा करना प्रशासन और समाज के लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है इसलिए जिला सिरमौर के लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने का आग्रह किया जाता है।

उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैग के वितरण, बिक्री और उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध है इसलिए जिला प्रशासन ने नाहन शहर की दुकानों में छापेमारी की, जिसका नेतृत्त्व उपमंडल दंडाधिकारी सलीम आजम ने किया। टीम में खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी पिंकी देवी और पुलिस कर्मी शामिल थे। नाहन में 112 दुकानों का निरीक्षण किया गया, जिनमें 20 दुकानदारों से 21 किलोग्राम पोलिथीन प्लास्टिक बैग जब्त किए गए और उन्हें 62 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए जिले के सभी उपमंडल अधिकारियों एवं समस्त संबंधित विभागों को इस संदर्भ में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के संबंध में प्रवर्तन, दंड और जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उपायुक्त ने कहा कि भविष्य में इस तरह की कार्रवाई समय-समय पर अमल में लाई जाएगी और विक्रेताओं से सिंगल यूज प्लास्टिक के बैग पकड़े जाने पर उन पर नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने विक्रेताओं से सिंगल यूज प्लास्टिक के बैग उपयोग में न लाने की अपील
की है। एचडीएम

2009 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध
राज्य सरकार ने प्लास्टिक और थर्मोकोल कटलरी के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा रखा है जो पर्यावरण के लिए खतरा पैदा करने वाला प्रमुख स्त्रोत है। उन्होंने इस बात पर बल देते हुए कहा कि पर्यावरण को गैर-जैव-निम्नीकरणीय कचरे से बचाना महत्त्वपूर्ण है इसलिए उन्होंने जिला सिरमौर के लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि उज्जवल भविष्य के लिए पर्यावरण की रक्षा करना प्रशासन और समाज के लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है इसलिए जिला के लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने का आग्रह किया जाता है।