पंचायतों में तैनात तकनीकी सहायक बनेंगे जेई

भर्ती में 75 फीसदी कोटा, पंचायती राज विभाग का संशोधित नियमों का ड्राफ्ट जारी

अमन वर्मा — शिमला

पंचायतों में तैनात तकनीकी सहायक भी जेई बन सकेंगे। पंचायती राज विभाग की ओर जेई रूल्स में बदलाव किया गया है, जिसमें पंचायतों में तकनीकी सहायक के पद पर तैनात हजारों कर्मचारियों को राहत दी गई है। पंचायतों में तैनात तकनीकी सहायक इससे पहले तकनीकी सहायक पद पर ही सेवानिवृत्त हो जाते थे, लेकिन पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी किए गए संशोधित नियमों के ड्राफ्ट में तकनीकी सहायकों को जेई के पदों के पदोन्नति देने का फैसला लिया गया है। पंचायती राज विभाग के इस फैसले से प्रदेश के हजारों तकनीकी सहायकों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा। जेई भर्ती के लिए तकनीकी सहायकों को 75 प्रतिशत कोटा तय किया गया है, जबकि जेई की 25 प्रतिशत पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। विभाग की ओर से संशोधित भर्ती नियमों का ड्राफ्ट जारी किया गया है। विभाग की ओर से संशोधित नियमों के लिए आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए 30 दिन का समय मांगा गया है, उसके बाद पंचायतीराज विभाग द्वारा संशोधित नियमों का फाइनल ड्राफ्ट जारी किया जाएगा।

पंचायतों में तैनात तकनीकि सहायकों को जेई के पद पर पदोन्नति देने के लिए पांच साल सेवाकाल की शर्त लगाई गई है। पांच साल की सेवा पूरा करने वाले तकनीकी सहायक जेई के पद पर पदोन्नत हो सकेंगे। इसके अलावा जेई के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की उम्र 18 से 45 वर्ष तय की गई है। उधर, पंचायती राज विभाग के निदेशक राघव शर्मा का कहना है कि जेई रूल्स में बदलाव किया गया है। उन्होंने कहा कि संशोधित नियमों की ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि संशोधित नियमों के ड्राफ्ट के लिए आपत्तियां मांगी गई हैं। राघव शर्मा ने कहा कि उसके बाद संशोधित नियमों का फाइनल ड्राफ्ट जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संशोधित नियमों में जेई भर्ती के लिए तकनीकि सहायकों को 75 प्रतिशत कोटा तय किया गया है, जबकि जेई की 25 प्रतिशत पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। (एचडीएम)