टुटू में दो हफ्ते में एंबुलेंस रोड बनाने को उठाएं कदम, प्रदेश उच्च न्यायालय के सरकार लोक निर्माण विभाग को आदेश
विधि संवाददाता- शिमला
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने टुटू में एंबुलेंस सडक़ बनाने के लिए उत्तर रेलवे को लोक निर्माण विभाग से पत्राचार करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने राज्य सरकार और लोक निर्माण विभाग को आदेश दिए कि वह दो हफ्ते के भीतर एंबुलेंस सडक़ बनाने के लिए जरूरी कदम उठाएं। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 16 अगस्त को निर्धारित की है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि नगर निगम शिमला के वार्ड मजयाठ के लिए एंबुलेंस सडक़ बनाने के लिए उत्तर रेलवे की जमीन लग रही है। इसके लिए रेलवे को जमीन लीज पर देने की आवश्यकता है। मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र पर अदालत ने संज्ञान लिया है। पत्र में आरोप लगाया है कि मजयाठ के वार्ड सात के लिए कोई एंबुलेंस सडक़ नहीं है। शहर का मजयाठ वार्ड नगर निगम में शामिल तो हो गया, लेकिन यहां मूलभूत सुविधाएं अब तक नहीं मिल पाई हैं। वार्ड में न तो एंबुलेंस रोड है और न ही सामुदायिक केंद्र। टैक्स देने के बावजूद सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।
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