BNS BNSS BSA: नए कानून में हिमाचल का पहला केस, लगी ये धाराएं

By: Jul 1st, 2024 4:09 pm

स्टाफ रिपोर्टर-शिमला

नए आपराधिक कानूनों के तहत प्रदेश के मंडी जिला के धनोटू पुलिस थाना में पहली एफआईआर दर्ज की गई है। बीती रात को एक बजकर 58 मिनट मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस थाना धनोटू के तहत एक क्षेत्र में हुई मारपीट के मामले में नए आपराधिक कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस थाना धनोटू में मारपीट के मामले में 126(2), 115 (2), 352, 351 (2) बीएनएस के तहत दर्ज किया गया है। इससे पहले यह मारपीट का केस 341, 323, 504, 506 आईपीसी के तहत दर्ज किया जाता था। पहली जुलाई, 2024 से दर्ज सभी मामलों का निपटारा नए आपराधिक कानूनों के तहत किया जाएगा।

नए कानून का नाम दंड संहिता से बदलकर न्याय संहिता कर दिया गया है क्योंकि फोकस बदल गया है। नए कानून में 83 धाराएं ऐसी हैं, जिनमें जुर्माना बढ़ाया गया है। यह इस दृष्टिकोण से किया गया है कि पीडि़त की आवाज को भी उचित स्थान दिया गया है। नए कानूनों में 13 अपराधों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है, जबकि आईपीसी के तहत यह केवल 8 अपराधों के लिए था। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से संबंधित अध्यायों को प्राथमिकता दी गई है और उन्हें एक अध्याय में समेकित किया गया है। सामूहिक बलात्कार के लिए आयु-आधारित पैरामीटर को हटा दिया गया है। कुछ अपराधों को लिंग-तटस्थ बनाया गया है। नए कानून के लिए सभी स्तरों पर अधिकारियों का प्रशिक्षण किया जा रहा है। नए कानूनों सरकार द्वारा केस वापस लेने से पहले पीडि़त की सुनवाई आवश्यक होगी, अब एकतरफा वापसी संभव नहीं है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत एक, अदालतों के स्तर पर, चाहे मेट्रो हो या नॉन-मेट्रो, एक ही नाम होगा। सजा की मात्रा बढ़ा दी गई है और छोटे अपराधों की सीमा (रेंज) बढ़ा दी गई है। छोटे अपराधों के लिए संशोधित सीमा से न्यायिक प्रणाली पर बोझ कम होगा। नए कानूनों में पीडि़़त की आवाज को उचित स्थान दिया गया।


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