राजकोट अग्निकांड मानव निर्मित आपदा, हाई कोर्ट सख्त, एक दिन में मांगी रिपोर्ट
हाई कोर्ट सख्त; एक दिन में मांगी रिपोर्ट, कहा, नहीं हुआ नियमों का पालन
एजेंसियां — अहमदाबाद
राजकोट अग्निकांड का मामला गुजरात हाई कोर्ट पहुंच गया है। रविवार को हाई कोर्ट की विशेष पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने कहा कि यह मानव निर्मित आपदा है। अहमदाबाद में सिंधु भवन रोड, सरदार पटेल रिंग रोड और एसजी हाई-वे पर गेमिंग जोन सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा है। अदालत ने कहा कि गेमिंग जोन के निर्माण और संचालन के लिए नियमित और उचित नियमों का पालन नहीं किया गया। हाई कोर्ट ने मासूम बच्चों की जान जाने का न्यायिक संज्ञान लिया। कोर्ट ने पूरे मामले पर स्वत: संज्ञान लिया और स्वत: संज्ञान याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट समेत निगम से स्पष्टीकरण मांगा। निगम को यह बताना होगा कि कानून के किस प्रावधान के तहत इस गेमिंग जोन को संचालित करने की अनुमति दी गई है।
हाई कोर्ट का एक दिन में खुलासा करने का निर्देश दिया है। अदालत ने अग्नि सुरक्षा नियमों के अनुपालन के संबंध में भी स्पष्टीकरण मांगा है। आगे की सुनवाई सोमवार को होगी। बता दें कि राजकोट अग्निकांड में 12 बच्चों समेत 28 लोगों की मौत हो गई है। मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। एसआईटी की टीम को 72 घंटे के अंदर सरकार को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है. गेम जोन में आग कैसे और क्यों लगी, इसकी जांच की जा रही है. पुलिस ने इस मामले में गेमिंग जोन के मैनेजर और मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। मृतकों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट किया जाएगा।
छह पर केस दर्ज; दो गिरफ्तार, चार की तलाश
राजकोट। राजकोट गेमिंग जोन में आग लगने की घटना की जांच लगातार जारी है। राजकोट के पुलिस कमिश्नर राजू भार्गव ने बताया कि इस मामले में छह लोगों पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस कमिश्नर राजू भार्गव ने बताया कि इस घटना के संबंध में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस केस पर क्राइम ब्रांच की टीम काम कर रही है। गांधीनगर से एक एफएसएल टीम भी सबूत इक_ा करने के लिए साइट पर है। उन्होंने बताया कि बाकी चार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए क्राइम बांच की टीम लगी हुई है। बाकी आरोपियों को भी जल्द से जल्द पकडऩे की कोशिश की जा रही है।
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